इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन
ज़िम्मेदार संस्था: आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय
सीधे आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें
नीचे दिया बटन दबाते ही इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन का अधिकृत भारत सरकार / राज्य सरकार का पोर्टल नए टैब में खुलेगा। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपने निजी दस्तावेज़ जमा न करें और न ही कोई फ़ीस दें।
आधिकारिक पोर्टल सत्यापित
इस सेवा के बारे में
भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल, जहाँ आधार ई-केवाईसी से 10 मिनट में मुफ़्त ई-पैन बनता है, पैन की वैधता जाँची जा सकती है, पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है, और सालाना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-1 से ITR-7) आसानी से भरा जा सकता है।
यहाँ आप क्या-क्या कर सकते हैं
- 10 मिनट में 10 अक्षरों वाला पैन नंबर
- पैन-आधार लिंक होने की ज़रूरी जाँच
- आधार ओटीपी / नेटबैंकिंग से इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफ़िकेशन
- सालाना सूचना विवरण (AIS) और फ़ॉर्म 26AS डाउनलोड करें
आपको क्या चाहिए
पोर्टल खोलने से पहले ये तैयार रखें:

सेवा एक नज़र में
आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय
टैक्स और वित्तीय पहचान
तुरंत ई-पैन पूरी तरह मुफ़्त / दोबारा छपवाने का शुल्क ₹50
ई-पैन 10 मिनट में / ITR की प्रोसेसिंग तुरंत
1800-103-0025 / 1800-419-0025
इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन के लिए सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। इन सेवाओं के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें और अपना ओटीपी, PIN या पासवर्ड किसी को न बताएँ।