सूचनायह एक ग़ैर-सरकारी जानकारी पोर्टल है। सरकारी योजना का भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। आवेदन सिर्फ़ आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) पर ही होते हैं।
टैक्स और वित्तीय पहचान आधिकारिक पोर्टल

इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन

ज़िम्मेदार संस्था: आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय

सत्यापित सरकारी पोर्टलडोमेन: www.incometax.gov.in

सीधे आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें

नीचे दिया बटन दबाते ही इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन का अधिकृत भारत सरकार / राज्य सरकार का पोर्टल नए टैब में खुलेगा। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपने निजी दस्तावेज़ जमा न करें और न ही कोई फ़ीस दें।

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इस सेवा के बारे में

भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल, जहाँ आधार ई-केवाईसी से 10 मिनट में मुफ़्त ई-पैन बनता है, पैन की वैधता जाँची जा सकती है, पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है, और सालाना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-1 से ITR-7) आसानी से भरा जा सकता है।

यहाँ आप क्या-क्या कर सकते हैं

  • 10 मिनट में 10 अक्षरों वाला पैन नंबर
  • पैन-आधार लिंक होने की ज़रूरी जाँच
  • आधार ओटीपी / नेटबैंकिंग से इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफ़िकेशन
  • सालाना सूचना विवरण (AIS) और फ़ॉर्म 26AS डाउनलोड करें

आपको क्या चाहिए

पोर्टल खोलने से पहले ये तैयार रखें:

आधार नंबर (जिससे चालू मोबाइल नंबर जुड़ा हो)
टैक्स रिफ़ंड के लिए बैंक खाते की जानकारी
ITR भरने के लिए फ़ॉर्म 16 / AIS / TIS
इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन — सरकारी योजना

सेवा एक नज़र में

ज़िम्मेदार संस्था:

आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय

सेवा का प्रकार:

टैक्स और वित्तीय पहचान

सरकारी फ़ीस / शुल्क:

तुरंत ई-पैन पूरी तरह मुफ़्त / दोबारा छपवाने का शुल्क ₹50

कितना समय लगता है:

ई-पैन 10 मिनट में / ITR की प्रोसेसिंग तुरंत

आधिकारिक पोर्टल:https://www.incometax.gov.in
आधिकारिक हेल्पलाइन:

1800-103-0025 / 1800-419-0025

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नागरिकों के लिए सलाह

इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग और तुरंत ई-पैन के लिए सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। इन सेवाओं के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें और अपना ओटीपी, PIN या पासवर्ड किसी को न बताएँ।