पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें: फ़ीस, जाँच और पूरी प्रक्रिया
incometax.gov.in पर पैन को आधार से लिंक करने का तरीक़ा, लिंक का स्टेटस कैसे देखें और नाम या जन्म तारीख़ मेल न खाने की दिक़्क़त कैसे दूर करें।

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, जिस भी व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल चुका है और जो आधार बनवाने का पात्र है, उसे अपना पैन आधार से लिंक करना ज़रूरी है। लिंक न होने पर पैन 'निष्क्रिय' (inoperative) हो जाता है। इससे ज़्यादा TDS कटता है (20% तक), ITR नहीं भर पाते और बैंकिंग में भी दिक़्क़तें आती हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप तरीक़ा
पहला क़दम: अभी का लिंक स्टेटस देखें
incometax.gov.in > Quick Links > 'Link Aadhaar Status' पर जाएँ। अपना पैन और आधार नंबर डालकर देखें कि दोनों पहले से लिंक हैं या नहीं।
दूसरा क़दम: चालान की फ़ीस भरें (अगर लिंक नहीं है)
अगर लिंक नहीं है, तो 'Link Aadhaar' पर जाएँ। पोर्टल पर e-Pay Tax से माइनर हेड 500 (Other Receipts) में ₹1,000 का तय चालान भरें।
तीसरा क़दम: चालान अपडेट होने का इंतज़ार करें
भुगतान के बाद 1 से 2 घंटे इंतज़ार करें, ताकि बैंक से चालान की जानकारी NSDL/इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट हो जाए।
चौथा क़दम: आधार ओटीपी के साथ लिंक का अनुरोध भेजें
'Link Aadhaar' पेज पर वापस जाएँ, चालान की रसीद की पुष्टि करें, अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा आधार पर है, और दर्ज मोबाइल पर आया ओटीपी डालें।
पाँचवाँ क़दम: लिंक होने की पुष्टि करें
24-48 घंटे बाद स्टेटस दोबारा देखें। स्क्रीन पर दिखेगा: 'Your PAN is already linked to given Aadhaar' (आपका पैन इस आधार से लिंक हो चुका है)।
आम सवाल
अगर पैन और आधार में मेरा नाम या जन्म तारीख़ अलग है, तो क्या करूँ?
अगर नाम की स्पेलिंग में छोटा-सा फ़र्क़ है, तो Protean/UTIITSL केंद्र पर बायोमेट्रिक पुष्टि से काम हो जाता है। अगर फ़र्क़ बड़ा है, तो पहले आधार या पैन में से किसी एक में नाम ठीक करवाएँ।
किन लोगों को पैन-आधार लिंक करवाने से छूट है?
प्रवासी भारतीय (NRI), भारत के नागरिक न होने वाले लोग, 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग, और असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के निवासियों को छूट है।